बजट में टैक्स की बाते 

Taxation updates

  • पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रस्तावित
  • एफएंडओ पर एसटीटी को 0.02% और 0.1% तक बढ़ाया गया
  • विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 25% की गई
  • एलटीसीजी की सीमा 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​की गई
  • कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ 20 प्रतिशत होगा, बाकी पर लागू कर दर होगी
  • दीर्घावधि पूंजीगत लाभ 12.5 प्रतिशत होगा
  • एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया जाएगा
  • कुछ परिसंपत्तियों पर कर की दर 20 प्रतिशत होगी। बाकी पर लागू दरें लागू होंगी
  • एक साल से ज़्यादा समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को लंबी अवधि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
  • गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड और डिबेंचर, होल्डिंग अवधि के बावजूद, लागू दरों के अनुसार CGT को आकर्षित करेंगे
  • सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई
  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेशेवर जो ईसॉप्स प्राप्त करते हैं और फिर विदेश में 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति में निवेश करते हैं, उन्हें अपराध से मुक्त किया गया/दंडित नहीं किया गया
  • नई कर व्यवस्था के तहत, मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई
  • पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये किया जाएगा
  • वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये बचाएंगे
    नई कर व्यवस्था कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:
  • 0-3 लाख – 0%
  • 3-7 लाख – 5%
  • 7-10 लाख – 10 %
  • 10 – 12 lakh– 15 %
  • 12 – 15 lakh — 20%
  • 15 lakh से अधिक — 30%

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